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उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, पुलिस ने आज (13 नवंबर) बताया।
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, पुलिस ने आज (13 नवंबर) बताया।
अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट फूल चंद कुशवाहा ने मंगलवार (12 नवंबर) को आरोपी जितेंद्र चौहान को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद पत्नी प्रीति चौहान (25) की हत्या करने का दोषी ठहराया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक असित कुमार सिंह ने बताया।
घटना का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि 21 दिसंबर 2021 को राजमंदिर कला गांव में प्रीति चौहान की उसके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जब उसने दहेज में 50,000 रुपये की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने स्थानीय कोल्हुई पुलिस स्टेशन में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोपों में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद चौहान को गिरफ्तार कर दोषी ठहराया गया।
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