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महानिदेशक को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। महानिदेशक रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और अपनी अंतिम रिपोर्ट उच्च न्यायालय पीठ को सौंपेंगे। इसके बाद राज्य को 14 नवंबर को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न पूजा पंडालों पर हुए कथित हमलों पर पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी। न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य भर के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और सभी आयुक्तों को विभिन्न जिलों में दुर्गा पूजा के दौरान हुई घटनाओं और उन्होंने क्या कार्रवाई की, इस पर महानिदेशक को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। महानिदेशक रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और अपनी अंतिम रिपोर्ट उच्च न्यायालय पीठ को सौंपेंगे। इसके बाद राज्य को 14 नवंबर को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
पीठ विश्व हिंदू परिषद की नादिया जिला शाखा की अध्यक्ष रितु सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में रितु ने अदालत से अपील की कि वह कोलकाता के गार्डन रीच और राज्य के अन्य हिस्सों में दुर्गा पूजा पंडाल पर हुए हमलों की पारदर्शी जांच का आदेश दे। सिंह ने अदालत से जांच की जिम्मेदारी राज्य एजेंसियों के बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की अपील की थी।
राज्य की ओर से पेश होते हुए, पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता ने कहा कि हालांकि याचिका में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमलों की कई घटनाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन सिंह ने घटनाओं के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं की। उन्होंने रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट से समय भी मांगा है।
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