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Maharashtra: संजय राउत को बड़ी राहत, मानहानि के मामले में कोर्ट से मिली जमानत

Maharashtra: संजय राउत को बड़ी राहत, मानहानि के मामले में कोर्ट से मिली जमानत

ANI

राउत ने सत्र न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है। राज्यसभा सदस्य शुक्रवार को अदालत में पेश हुए और जमानत मांगी। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये की जमानत दी।

मुंबई की एक सत्र अदालत ने आज शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत बड़ी राहत दी है। अदालत ने संजय राउत को एक मानहानि के मामले में जमानत दे दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। राउत ने सत्र न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है। राज्यसभा सदस्य शुक्रवार को अदालत में पेश हुए और जमानत मांगी। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये की जमानत दी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया। उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाने के अलावा अदालत ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मेधा सोमैया ने दावा किया था कि राउत ने मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिसमें उन पर मीरा भयंदर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया।

मई 2022 में, भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राउत ने मेधा किरीट सोमैया और उनके पति पर मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी ने मीडिया में शिकायतकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए हैं।

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