creative common
यह मामला बिना अनुमति के 11,312 मीट्रिक टन जब्त लौह अयस्क की अवैध ढुलाई से जुड़ा है। विशेष अदालत ने सैल के साथ-साथ वन अधिकारी महेश बिलिये और मल्लिकार्जुन शिपिंग को इस घटना में उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया है।
कर्नाटक की एक विशेष अदालत (जनप्रतिनिधि) ने बेलेकेरी लौह अयस्क अवैध निर्यात मामले में करवार के कांग्रेस विधायक सतीश सैल को दोषी करार दिया है।
अदालत ने इस मामले के सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया है तथा सजा 25 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।
यह मामला बिना अनुमति के 11,312 मीट्रिक टन जब्त लौह अयस्क की अवैध ढुलाई से जुड़ा है।
विशेष अदालत ने सैल के साथ-साथ वन अधिकारी महेश बिलिये और मल्लिकार्जुन शिपिंग को इस घटना में उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया है।
बृहस्पतिवार का अदालती फैसला बेलेकेरी से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित छह मामलों के सिलसिले में है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले की जांच की थी और आरोप पत्र दाखिल किया था।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
अन्य न्यूज़