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बलात्कार-हत्या मामला, RG कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत मिल गई

ANI

कोलकाता पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में कथित तौर पर सबूत नष्ट करने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, को भी जमानत दे दी गई है। अदालत का यह फैसला तब आया जब सीबीआई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करने में विफल रही।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बलात्कार और हत्या के एक मामले में कोलकाता की सियालदह अदालत ने जमानत दे दी है। हालाँकि, घोष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे एक अलग भ्रष्टाचार मामले में आरोपपत्रित आरोपी बने हुए हैं।

एक अलग घटनाक्रम में कोलकाता पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में कथित तौर पर सबूत नष्ट करने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, को भी जमानत दे दी गई है। अदालत का यह फैसला तब आया जब सीबीआई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करने में विफल रही।

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