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Allu Arjun की कोई गलती नहीं, कार्रवाई को जगन मोहन ने ठहराया पूरी तरह गलत

Allu Arjun की कोई गलती नहीं, कार्रवाई को जगन मोहन ने ठहराया पूरी तरह गलत

ANI

तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिल्म पुष्पा 2 के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले दिन में हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 4 दिसंबर को एक महिला की मौत के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की शुक्रवार को आलोचना की। रेड्डी ने परिवार के साथ खड़े रहने पर एक पोस्ट में कहा। लेकिन इस घटना के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना कहां तक ​​उचित है? भले ही वह भगदड़ में शामिल नहीं था, फिर भी अर्जुन के खिलाफ आपराधिक मामला बनाना और उसे गिरफ्तार करना स्वीकार्य नहीं है। मैं अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिल्म पुष्पा 2 के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले दिन में हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। अदालत ने अभिनेता को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें मामले की जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में आज ही हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुडा जेल भेज दिया गया था। 

चार दिसंबर की रात अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था। हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है। अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

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