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इंजीनियर राशिद के खिलाफ दर्ज आतंकवाद-वित्तपोषण मामले पर सुनवाई कर सकती है दिल्ली की अदालत

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राशिद और एनआईए के वकील ने संयुक्त रूप से मामले की सुनवाई अदालत में ही होने देने का अनुरोध किया था। राशिद ने इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बारामूला से जीत हासिल की थी।

दिल्ली की एक अदालत 19 दिसंबर को यह तय कर सकती है कि जम्मू-कश्मीर से सांसद इंजीनियर राशिद के खिलाफ आतंकवाद-वित्तपोषण मामले को सांसदों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए नामित विशेष अदालत को स्थानांतरित किया जाए या नहीं।


मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण स्थगित कर दी गई।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 27 नवंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव को सूचित किया था कि वह रशीद के खिलाफ आतंकवाद-वित्तपोषण मामले की सुनवाई कर रही अदालत को विशेष अधिकार देने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकती है।

इससे पहले, राशिद और एनआईए के वकील ने संयुक्त रूप से मामले की सुनवाई अदालत में ही होने देने का अनुरोध किया था।
राशिद ने इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बारामूला से जीत हासिल की थी। वह 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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