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Manipur के नौ जिलों से हटा इंटरनेट बैन, नवंबर में भड़की हिंसा के बाद लगाई गई थी पाबंदी

Manipur के नौ जिलों से हटा इंटरनेट बैन, नवंबर में भड़की हिंसा के बाद लगाई गई थी पाबंदी

ANI

आयुक्त (गृह) एन अशोक कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति और इंटरनेट सेवाओं के सामान्य संचालन के साथ इसके संभावित सह-संबंध की समीक्षा करने के बाद सभी प्रकार के अस्थायी निलंबन को हटाने का फैसला किया है।

मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर और थौबल सहित नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन को वापस ले लिया। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। आयुक्त (गृह) एन अशोक कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति और इंटरनेट सेवाओं के सामान्य संचालन के साथ इसके संभावित सह-संबंध की समीक्षा करने के बाद सभी प्रकार के अस्थायी निलंबन को हटाने का फैसला किया है। 

जिरी और बराक नदियों में तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव मिलने से भड़की हिंसक अशांति के बाद 16 नवंबर को मणिपुर के नौ जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। तब से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन कई बार बढ़ाया जा चुका है। 19 नवंबर को सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न कार्यालयों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए ब्रॉडबैंड सेवाओं पर निलंबन हटाने का फैसला किया। हालाँकि, वाई-फाई साझा करने या हॉटस्पॉट का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।

9 दिसंबर के एक आदेश में सभी मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से उन गतिविधियों से दूर रहने का अनुरोध दोहराया गया जो राज्य में सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डाल सकती हैं, जिससे इंटरनेट सेवाओं को और अधिक अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।

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