ANI
कोर्ट ने मंत्रालय से तीन हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2024 को है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेज और सबूत अदालत को सौंप दिये हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। कोर्ट ने मंत्रालय से तीन हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2024 को है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेज और सबूत अदालत को सौंप दिये हैं।
उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो भी कहा है वह सही पाया जाएगा।’ मामले की जांच सीबीआई ने भी की है, अहम सबूत दिए गए हैं। गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, 19 दिसंबर अगली तारीख है, तब तक गृह मंत्रालय को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। इससे पहले 6 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही एक जनहित याचिका पर गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच शुरू की गई थी। जब याचिकाकर्ता, कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता, ने कहा कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, तो मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि वह नहीं चाहता कि कोई विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए।
पीठ ने एस विग्नेश शिशिर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनकी जनहित याचिका के बाद प्रासंगिक घटनाक्रम पर एक हलफनामा दायर करने की अनुमति देते हुए कहा, कार्रवाई के एक ही कारण पर दो समानांतर याचिकाएं नहीं हो सकतीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर था, जिन्होंने गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को निर्देश देने की मांग की थी। स्वामी ने अपनी याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की भी मांग की।
अन्य न्यूज़