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2013 से पहले वक्फ भूमि पर कब्जा करने वालों पर कोई मुकदमा नहीं, केरल HC का बड़ा फैसला

ANI

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कोझिकोड में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि वक्फ अधिनियम में 2013 का संशोधन यह संकेत नहीं देता है कि प्रावधान के सम्मिलन से पहले वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 2013 के संशोधन ने अधिनियम में धारा 52ए शामिल की, जो वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे को एक आपराधिक अपराध बनाती है।

केरल हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि वक्फ अधिनियम में 2013 का संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड द्वारा 1999 से वक्फ संपत्ति पर चल रहे एक डाकघर के खिलाफ दायर मामले में आया था। केरल राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर कालीकट पोस्टल डिवीजन के वरिष्ठ अधीक्षक और मारिकुन्नु उप पोस्ट मास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 2013 में संशोधन पेश होने से पहले, डाकघर 1999 से वक्फ संपत्ति पर काम कर रहा था। यह टिप्पणी करते हुए, अदालत ने वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना वक्फ संपत्ति को कथित तौर पर हस्तांतरित करने के लिए डाक विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कोझिकोड में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि वक्फ अधिनियम में 2013 का संशोधन यह संकेत नहीं देता है कि प्रावधान के सम्मिलन से पहले वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 2013 के संशोधन ने अधिनियम में धारा 52ए शामिल की, जो वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे को एक आपराधिक अपराध बनाती है।

वक्फ बोर्ड ने डाक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा 2018 में ऐसा करने का निर्देश देने के बावजूद उन्होंने संपत्ति खाली नहीं की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन टिकाऊ नहीं था।

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