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Malegaon Blast पर आधारित हिंदी फिल्म की रिलीज के खिलाफ याचिका, HC करेगा सुनवाई

ANI

पुरोहित के वकील, धृतिमान जोशी ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण के समक्ष तर्क दिया कि कथित तौर पर पुरोहित के जीवन को दर्शाने वाली फिल्म की रिलीज के करीब होने के कारण इसकी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशनल पोस्टर में पुरोहित जैसे दिखने वाले एक सैन्य अधिकारी को वर्दी में दिखाया गया है, जो भारतीय सेना की सैन्य खुफिया इकाई में कार्यरत था।

बॉम्बे हाई कोर्ट आगामी हिंदी फिल्म मैच फिक्सिंग बॉम्बे हाई कोर्ट आगामी हिंदी फिल्म मैच फिक्सिंग। ये  15 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और कहा जाता है कि यह 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की घटनाओं पर आधारित है। मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने एक याचिका दायर कर दावा किया कि फिल्म के चित्रण से एक सम्मानित सेना अधिकारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुकदमा एक बहुत संवेदनशील मुद्दे के बारे में है और इसे “कला की स्वतंत्रता” के रूप में लापरवाही से नहीं लिया जा सकता है। 

पुरोहित के वकील, धृतिमान जोशी ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण के समक्ष तर्क दिया कि कथित तौर पर पुरोहित के जीवन को दर्शाने वाली फिल्म की रिलीज के करीब होने के कारण इसकी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशनल पोस्टर में पुरोहित जैसे दिखने वाले एक सैन्य अधिकारी को वर्दी में दिखाया गया है, जो भारतीय सेना की सैन्य खुफिया इकाई में कार्यरत था।

पुरोहित को 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, ने पहले मामले के मीडिया चित्रण के खिलाफ तर्क दिया था, जिसके कारण अदालत ने मुकदमे के समापन तक मीडिया चर्चा को सीमित करने का आदेश दिया था। मालेगांव विस्फोट के एक अन्य आरोपी समीर कुलकर्णी ने भी मामले पर मीडिया बहस के खिलाफ पिछले आदेश का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज को चुनौती दी। एक तीसरे याचिकाकर्ता, नदीम खान ने दावा किया कि फिल्म का ट्रेलर मुसलमानों के खिलाफ हानिकारक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है, उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुसलमानों द्वारा भारत के प्रति शत्रुता का सुझाव देता है और झूठी कहानियों को बढ़ावा देता है। उम्मीद है कि अदालत मंगलवार सुबह मामलों की सुनवाई करेगी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहले अदालत के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें फिल्म की रिलीज पर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया गया।

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