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आरोपी के वकील अमित मिश्रा और सुनील मिश्रा ने कहा कि कथित घटना से पहले फैज़ान खान का फोन चोरी हो गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनके संचार उपकरण से की गई धमकी भरी कॉल उनके खिलाफ एक साजिश थी क्योंकि उन्होंने पहले शाहरुख खान के खिलाफ उनकी फिल्म ‘अंजाम’ में हिरण शिकार के संदर्भ में एक संवाद को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत की थी।
अदालत ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के एक वकील को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस ने आरोपी वकील फैजान खान को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। वे छत्तीसगढ़ की एक अदालत से उसकी ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद उसे यहां ले आए। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को यहां बांद्रा की एक अदालत में पेश किया और मामले की जांच के लिए उसकी सात दिन की रिमांड मांगी।
आरोपी के वकील अमित मिश्रा और सुनील मिश्रा ने कहा कि कथित घटना से पहले फैज़ान खान का फोन चोरी हो गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनके संचार उपकरण से की गई धमकी भरी कॉल उनके खिलाफ एक साजिश थी क्योंकि उन्होंने पहले शाहरुख खान के खिलाफ उनकी फिल्म ‘अंजाम’ में हिरण शिकार के संदर्भ में एक संवाद को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। बांद्रा पुलिस स्टेशन को 5 नवंबर को एक फोन आया, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी और 50 लाख रुपये की मांग की। एक्टर का घर बांद्रा में स्थित है।
इसके बाद, तत्कालीन अज्ञात कॉलर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में कॉल करने वाले की पहचान फैजान खान के रूप में हुई और पता चला कि वह रायपुर का है। अपनी गिरफ्तारी से पहले फैजान खान ने पत्रकारों को बताया था कि उसका फोन 2 नवंबर को चोरी हो गया था और उसने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
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