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उत्तर प्रदेश: महिला के खिलाफ पति को जहर देकर मारने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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इस्माइलपुर गांव निवासी शैलेश (32) की रविवार की रात खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के कड़ा धाम क्षेत्र में एक व्यक्ति को जहर देकर मारने के आरोप में उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सिराथू के पुलिस क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस्माइलपुर गांव निवासी शैलेश (32) की रविवार की रात खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि शैलेश के परिजनों ने उसकी पत्नी सविता (30) पर खाने में जहर मिलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी जिसके आधार पर सविता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 123 (जहर देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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